नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर विवाद मामले में
राज्य सरकार के अध्यादेश जारी करने पर सवाल उठाया और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी प्रस्ताव रखा।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 की वैधता पर उच्च न्यायालय द्वारा जब तक नर्णिय नहीं लिया जाता, तब तक मंदिर के प्रबंधन की देखरेख के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक समिति को अपना काम करना चाहिए।
पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी भी समिति का हिस्सा होंगे। न्यायालय ने आगे प्रस्ताव दिया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्ष विभाग को भी समिति का हिस्सा बनाया जा सकता है।
पीठ ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार पांच अगस्त के लिए स्थगित कर दी और अतिरक्ति सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से कहा कि वह पीठ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सरकार से जरूरी नर्दिेश प्राप्त कर लें।
शीर्ष अदालत ने उस ‘गुप्त तरीके’ पर भी असहमति जताई जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दीवानी विवाद में आवेदन दायर करके 15 मई के फैसले के माध्यम से मंदिर निधि के उपयोग के लिए शीर्ष न्यायालय से अनुमति प्राप्त की थी।
शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से 15 मई के अपने फैसले में दिए गए उन नर्दिेशों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिनमें राज्य को मंदिर निधि की राशि उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

बांके बिहारी मंदिर विवाद, उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल
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